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उत्तराखंड में आज सुबह आठ से पांच बजे तक खुला है बाजार, फिर 11 और 14 जून को खुलेगी दुकानें

कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी को देखते हुए सरकार ने अब राज्य में लागू कोविड कर्फ्यू के दौरान तीन दिन सुबह आठ से पांच बजे तक बाजार खोलने की रियायत दे दी है। प्रदेशभर में आज, 11 व 14 जून को बाजार खुलेंगे। वहीं, अंतरराज्यीय सार्वजनिक वाहनों का संचालन अब 100 प्रतिशत सवारी के साथ हो सकेगा।

कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने 10 मई को प्रदेश में कोविड कर्फ्यू लागू किया। छह जून को कुछ रियायत के साथ इसकी अवधि 15 जून सुबह छह बजे तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इस बीच तीन दिन बाजार खुलने की अनुमती है। अलबत्ता, सिनेमा हाल, शापिंग माल, जिम, खेल संस्थान व मैदान, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, आडिटोरियम और बार अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे। इसके अलावा अंतर राज्यीय सार्वजनिक परिवहन में शत-प्रतिशत क्षमता के साथ वाहनों के संचालन की अनुमति दी गई है। सरकार के इस फैसले के बाद शासन ने कर्फ्यू की संशोधित मानक प्रचालन कार्यविधि (एसओपी) जारी कर दी।

वहीं कोविड कर्फ्यू के दौरान अंतरराज्यीय सार्वजनिक वाहनों का संचालन अब 100 प्रतिशत सवारी के साथ हो सकेगा। परिवहन विभाग इसके लिए अलग से एसओपी जारी करेगा। बता दें कि सोमवार को विभाग ने 75 प्रतिशत सवारी के साथ सार्वजनिक वाहनों के संचालन की एसओपी जारी की थी।

ये व्यवस्था पहले की तरह रहेगी लागू
1. पर्वतीय जिलों में जाने के लिए आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी।
2.  विवाह समारोह में 20 सदस्य, आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी।
3. राज्य के बाहर से उत्तराखंड आने वाले के लिए 72 घंटे की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी।
4.  गढ़वाल और कुमाऊं के बीच यात्रा के लिए आरटीपीसीआर की जरूरत नहीं, ऑनलाइन पंजीकरण जरूरी।