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उत्तराखंड में अगले 15 दिन तक नाईट कर्फ्यू लागू, प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन

उत्तराखंड में धामी सरकार ने 5 अक्टूबर तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया है। कोविड-19 कर्फ्यू में इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया है, सभी नियम पूर्व की तरह ही लागू रहेंगे। राज्य में अगले15 दिन तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। बाकी छूट वैसे ही रहेगी। रविवार को पूर्व की तरह बन्दी रहेगी। हालांकि इस बार छोटे बच्चों के स्कूल भी खोल दिए गए हैं। कल से राज्य के प्राथमिक विद्यालय में नन्हे नन्हे बच्चे भी पढ़ने पहुंचगे। जिसके आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। पिछली गाइड लाइन में शादी समारोह के लिए नए नियम लागू किए गए थे। जो जारी रहेंगे। कुल मिलाकर राज्य में सब कुछ खुला हुआ है बस लोगों में कोरोना का भय बनाए रखने के लिए 15 दिन तक कर्फ्यू को बढ़ाया गया है।

आपको बता दें कि उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू 21 सितंबर की सुबह 6 बजे खत्म हो रहा है। ऐसे में कोरोना के नए मामलों को बढ़ने से रोकने के लिए प्रदेश में COVID कर्फ्यू 5 अक्टूबर की सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है। पहले ही सरकार ने शादी समारोह में वेडिंग प्वॉइंट संचालकों को बड़ी राहत देते हुए कुल कैपेसिटी के 50% लोगों के समारोह में आने की छूट दी थी। खास बात यह है कि इस दौरान मेहमानों से लेकर वेडिंग प्वॉइंट में काम करने वाले स्टाफ को वैक्सीन की दोनों डोज का प्रमाण पत्र देने पर कॉविड टेस्ट निगेटिव रिपोर्ट देना अनिवार्य नहीं होगा। हालांकि शादी-समारोह के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। शवयात्रा में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकते हैं। आदेश में पर्यटकों को कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप व्‍यवहार करने का निर्देश दिया गया है। प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई SOP के अनुसार खोले जाएंगे।