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उत्तराखंड में 24 अगस्त तक बढ़ा कर्फ्यू, सभी नियम पूर्व की तरह लागू, कोई बदलाव नहीं

उत्तराकंड में लागू कोविड कर्फ्यू को एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। शासन ने कोविड कर्फ्यू की अवधि को वर्तमान रियायत के साथ एक हफ्ते यानी 24 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। कोविड कर्फ्यू में इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया है, सभी नियम पूर्व की तरह ही लागू रहेंगे। राज्य में बाजार छः दिन खुलेंगे। हालांकि वीकेंड पर पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। पर्यटक स्थलों पर भी लागू सख्ती जारी रहेगी। राज्य में आने वालों को राहत दी गई है। कोरोना वैक्सीन की दोनो डोज लगवा चुके व्यक्तियों को कोरोना रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी।

आपको बता दें कि प्रदेश में वर्तमान में लागू कोविड कर्फ्यू की अवधि 17 अगस्त को सुबह छह बजे खत्म हो रही है। बाजार हफ्ते में छह दिन सुबह आठ से रात्रि नौ बजे तक खुलेंगे। सरकारी कार्यालय सौ फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे।  वर्तमान में प्रदेश में नवीं से 12वीं तक की कक्षाओं का संचालन हो रहा है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पालिटेक्निक, महाविद्यालय, मेडिकल व नर्सिंग कालेज, इंजीनियरिंग कालेज, कृषि एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, समस्त विश्वविद्यालय और अन्य सभी शैक्षिक संस्थान खोलने की अनुमति भी दी जा चुकी है। इन समेत वर्तमान में लागू सभी प्रविधानों के साथ कोविड कर्फ्यू को बढ़ाया गया है।

इसके साथ ही अन्य राज्यों से आने वाले उन व्यक्तियों को कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता से छूट दी गई है, जिन्होंने आने से 15 दिन पहले तक कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हों। जिनके पास कोविड वैक्सीनेशन का प्रमाणपत्र नहीं होगा, उनके लिए कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है।