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उत्तराखंड में सरकार ने सर्वजनिक वाहन मालिकों को दी बड़ी राहत : 3 महीने का टैक्स माफ

कोरोना काल में राज्य सरकार ने ट्रांसपोर्टरों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। सरकार ने सार्वजनिक वाहनों का तीन महीने का वाहन कर माफ कर दिया है। यह छूट जुलाई से सितंबर तक लागू होगी। यानी अब ट्रांसपोर्टरों को अक्टूबर महीने से व्हीकल टैक्स देना होगा। सचिव परिवहन शैलेश बगौली के निर्देश पर उपसचिव अरविंद सिंह पांगती ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। वाहन कर में छूट मिलने से प्रदेश के ट्रांसपोर्टर राहत महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा स्कूल बसों का भी तीन महीने का वाहन कर माफ कर दिया गया है। छूट के दायरे में सार्वजनिक वाहन, स्कूल बसों के साथ भार वाहन भी शामिल हैं।


सार्वजनिक वाहनों को वर्ष 2020-21 में एक बार परमिट नवीनीकरण के समय नवीनीकरण शुल्क नहीं देना होगा। ये दोनों छूट कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के कारण ठप पड़े ट्रांसपोर्ट सेक्टर को राहत देने के उद्देश्य दी गई है।

छूट का कई वाहनों को फायदा

प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया था। सरकार पर सार्वजनिक वाहनों से जुड़े संगठनों ने राहत देने का दबाव बनाया था। उनकी परेशानी को देखते हुए मंत्रिमंडल ने उन्हें राहत देने का फैसला किया था। सचिव परिवहन शैलेश बगौली के निर्देश पर जारी अधिसूचना में ये दोनों छूट दे दी गई है।
वाहन कर में तीन महीने की छूट प्राप्त करने वाले वाहनों में कैरीज बस, कांट्रेक्ट कैरीज बस, कैरीज टैक्सी, मैक्सी कैब, कांट्रेक्ट कैरीज ऑटो रिक्शा, कांट्रेक्ट कैरीज विक्रम, एवं ई रिक्शा शामिल हैं
यह राहत देने से सरकारी खजाने पर 37.07 करोड़ रुपये का व्यय भार पड़ेगा। इसी तरह इन सभी वाहनों को 31 जनवरी 2020 की तिथि के बाद वर्ष 2020-21 में एक बार परमिट नवीनीकरण शुल्क से छूट रहेगी। यह छूट देने से राजकोष पर 4.85 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।

ढुलाई वाहनों को छूट नहीं सार्वजनिक वाहनों में शामिल ढुलाई वाहन (ट्रक व अन्य वाहन) को यह राहत नहीं दी गई है। परिवहन आयुक्त कार्यालय ने शासन को जो प्रस्ताव भेजा था, उसमें ढुलाई वाहनों के लिए छूट भी शामिल थी।

लंबे समय से कर रहे थे मांग

ट्रांसपोर्टर लंबे वक्त से वाहन कर में छूट देने की मांग कर रहे थे। उनके हितों का ध्यान रखते हुए शासन ने पहले भी तीन महीने का वाहन कर माफ किया था। उत्तराखंड कैबिनेट की मीटिंग में इस पर निर्णय लिया गया था, लेकिन तब इसकी अधिसूचना जारी नहीं हो सकी थी। ऐसे में जब सार्वजनिक वाहन संचालक अक्टूबर महीने में आरटीओ दफ्तर में वाहन कर जमा करने पहुंचे तो उनसे छूट की अवधि का बकाया टैक्स भी जमा करने को कहा गया था। जिस वजह से वाहन मालिक परेशान थे, अब ये परेशानी दूर हो गई है। राज्य सरकार ने वाहन टैक्स में छूट की अवधि बढ़ा दी है। जुलाई से सितंबर तक का वाहन कर नहीं लिया जाएगा। इस तरह वाहन मालिकों को वाहन कर में अप्रैल से लेकर सितंबर तक यानी छह महीने की छूट दी गई है।