उत्तराखंड में कोरोना से हालत बिगड़ते जा रहे है। इस बीच मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के निर्देश के बाद आज शासन की ओर से कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गयी है। नई गाइडलाइन के अनुसार राज्य के समस्त सरकारी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। राज्य की सीमा में प्रवेश करने वाले बाहरी व्यक्तियों को स्मार्ट सिटी देहरादून के पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। दुकाने मॉल्स दोपहर 2 बजे बन्द होंगे जबकि जिम पूरी तरह बन्द रहेंगे। जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी संस्थान प्रत्येक दिन दोपहर 2 बजे से बंद किए जाएंगे। संपूर्ण राज्य में रविवार को कर्फ्यू रहेगा। साथ ही सप्ताह के अन्य 6 दिनों में शाम 7 से 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा।
सार्वजनिक वाहन (बस, विक्रम, ऑटो रिक्शा इत्यादि ) 50 प्रतिशत यात्री क्षमता के साथ ही संचालित होंगे।
समस्त सिनेमा हॉल, रेस्टोरेन्ट तथा बार 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही संचालित होंगे।
सम्पूर्ण राज्य में प्रत्येक रविवार को पूर्णतः कर्पयू रहेगा साथ ही सप्ताह के अन्य 06 दिनों में सांय 7.00 बजे से प्रातः 5.00 बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान व्यक्तियों की आवाजाही पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगी। साथ ही निम्नलिखित गतिविधियों हेतु छूट प्रदान की जायेगी।
राज्य की सीमा में प्रवेश करने वाले बाहरी व्यक्तियों (पर्यटक, श्रद्धालु व अन्य) को उत्तराखण्ड स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा, जिसके 72 घण्टे पूर्व तक की निगेटिव रिपोर्ट के साथ वे उत्तराखण्ड में प्रवेश कर सकते हैं।