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उत्तराखंड में खतरा बढ़ा रहा है कोरोना का, नाइट कर्फ्यू हो सकता है ..जानिए पूरी गाइडलाइन

ब्रिटेन में कोरोना का नया स्ट्रेन मिलने से दुनियाभर में दहशत है। भारत में भी कोरोना का नया स्ट्रेन दस्तक दे चुका है, ऐसे में हर स्तर पर एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड में भी यूके से लौटे 7 प्रवासी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। ऐसे में शासन ने प्रदेश के सभी जिलों में सतर्कता और सख्त निगरानी रखने के निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश में अगर संक्रमण की रफ्तार बढ़ी तो रात के वक्त कर्फ्यू भी लगाया जा सकता है। ऐसे में प्रदेशवासियों को हर स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। मंगलवार को शासन ने अनलॉक को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी। गाइडलाइन में नए साल के समारोह और सर्दियों को देखते हुए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव ओमप्रकाश की तरफ से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि कोरोना रोकथाम के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किया जाए। उधर सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में साफ कहा है कि राज्य कोरोना से रोकथाम के लिए रात या सप्ताह के आखिर में कर्फ्यू लगाना सुनिश्चित करें।

समय सीमा या लॉकडाउन की असुविधा के बारे में डेटा समय से पहले समग्र आबादी को दिया जाना चाहिए। इस लक्ष्य के साथ कि वे जरूरत के अनुसार अपने माल को व्यवस्थित कर सकें। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी राज्यों को उत्सव और सेवाओं की अनुमति नहीं लेनी चाहिए और दिन के दौरान आगे बढ़ना चाहिए। जहां सहमति दी जाती है, उसी तरह इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि नियमों का पालन पूरी तरह से किया जाए। क्षमता के लिए मेहमानों की मात्रा को नियंत्रित करने के साथ-साथ, ठोस घटकों को वीलिंग और सामाजिक दूरी के पालन के लिए बनाया जाना चाहिए। नियम इसके अलावा, मुकुट प्रत्याशा के लिए सबसे आगे काम करने वाले मजदूरों को सांत्वना देने के लिए उपकरण बनाने के लिए कहता है। नियमों में कोविद क्लीनिक में आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए मूलभूत नियमों का पालन करने का अनुरोध किया गया है। मुकुट दागी रोगियों के बारे में चर्चा, मंगलवार को 317 नए दूषित पाए गए हैं। राज्य में सभी दूषित पदार्थों की मात्रा 90 हजार को पार कर गई है।