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दाढ़ी बढ़ाने पर एक पुलिस कर्मी को एसपी ने किया निलंबित

क्या आपने कभी सुना है की दाढ़ी रखने पर भी आपको जॉब से निकला जा सकता है ऐसा डिफेन्स सर्विसेज में होता है जहा आपको दाढ़ी रखने के लिए अपने हेड से अनुमति लेनी होती है अन्यथा चेहरा साफ़ रखना होता है ये मामला उत्तर प्रदेश के बागपत जिले की है जहां पुलिस निरिक्षक (SP) ने बागपत जिला स्थित रमाला थाने में तैनात सब-इंस्पेक्टर इंसार अली को चेतावनी के बावजुद बिना अनुमति दाढ़ी रखने के जुर्म में निलंबित कर दिया है। और फिलहाल उन्हे पुलिस लाइंस भेज दिया गया है। एसपी के अनुसार सब – इंस्पेक्टर इंसार अली की दाढ़ी कटवाने को लेकर तीन बार चेतावनी दी गई थी। और दाढ़ी बढाने को लेकर अनुमति मांगने का निर्देश भी दिया गया था।

लेकिन इसके बावजुद वे दाढ़ी नहीं कटवाए जिसको लेकर उन्हे एसपी द्वारा उन्हे निलंबित कर दिया गया । अपने दिए बयान में एसपी अभिषेक सिंह ने बताया कि रमाला थाने में पदस्थापित दरोगा इंसार अली को दाढ़ी कटवाने को लेकर तीन बार चेतावनी दी गई । इसके बावजुद वे विभाग से अनुमति के बिना दाढ़ी बढ़ाए रखे जिसके कारण उन्हे निलंबित करना पड़ा।

दाढ़ी रखने हेतू विभागीय अनुमति जरुरी
पुलिस निरीक्षक अभिषेक सिंह ने बताया की पुलिस मैन्युअल आदेशानुसार केवल सिख समुदाय के लोगो को दाढ़ी रखना की अनुमति प्रदान की गई है। अन्य पुलिसकर्मियो को दाढ़ी कटवाकर चेहरा साफ सुथरा रखना है। एसपी अभिषेक सिंह ने बताया की जो पुलिसकर्मी दाढ़ी रखने को इच्छुक है उन्हे विभाग द्वारा अनुमति लेनी पड़ती है। सब इंस्पेक्टर इंसार अली को कई बार चेताया गया इसके बाद भी वे नही माने जिसके चलते उन्हे निलंबित होना पड़ा।

दरोगा ने मांगी थी अनुमति लेकिन नहीं मिली कोई प्रतिक्रिया
सब-इंस्पेक्टर इंसार अली ने मिडिया को बताया कि वे 3 वर्षो से बागपत में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे और दाढ़ी रखने को लेकर उन्होने विभाग से अनुमति भी मांगी थी लेकिन इसपर उन्हे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।