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शराब के शौकीनों को सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी, जल्दी जानें

शराब के शौकीनों के लिए सरकार ने एक बड़ी खुशखबरी का ऐलान किया है. इस खुशखबरी को जानने के लिए इस खबर को ध्यान से पढ़े. बता दें कि पंजाब सरकार ने चालू वित्त वर्ष के 9 महिनों के लिए मंज़ूरी की गई आबकारी नीति के तहत शराब की दुकानों को सुबह 9 बजे से रात के 12 बजे तक खुले रहने की मंज़ूरी दे दी है. इस तोहफे के बाद अब ठेकेदारों को काफी मुनाफा होने वाला है. बताते चले कि 1 जुलाई से लागू होने वाली इस नीति के चलते हवाई अड्डो और रेलवे स्टेशनों पर दुकानें 24 घंटे खोलने की छूट है.

साथ ही गत वर्ष की तरह बिके हुए स्टोक को किसी दूसरे को ट्रांसफर या बेचने की अनुमति बरकरार है. राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के मकसद से इस नीति में डिस्टीलरी और ब्रेयरीज स्थापित करने के लिए लैटर ऑफ इंटेट का प्रावधान किया गया है. जानकारी के अनुसार इस नई आबकारी नीति के तहत मैरिज प्लेस, बैंक्वट हॉल में शराब की सप्लाई के लिए लाइसेंस फीस को भी बढ़ाया गया है. शराब के शौकीनों के लिए सरकार ने एक बड़ी खुशखबरी का ऐलान किया है. इस खुशखबरी को जानने के लिए इस खबर को ध्यान से पढ़े.

9 महिनों के लिए मंज़ूरी की गई :

बता दें कि पंजाब सरकार ने चालू वित्त वर्ष के 9 महिनों के लिए मंज़ूरी की गई आबकारी नीति के तहत शराब की दुकानों को सुबह 9 बजे से रात के 12 बजे तक खुले रहने की मंज़ूरी दे दी है. इस तोहफे के बाद अब ठेकेदारों को काफी मुनाफा होने वाला है. बताते चले कि 1 जुलाई से लागू होने वाली इस नीति के चलते हवाई अड्डो और रेलवे स्टेशनों पर दुकानें 24 घंटे खोलने की छूट है. साथ ही गत वर्ष की तरह बिके हुए स्टोक को किसी दूसरे को ट्रांसफर या बेचने की अनुमति बरकरार है.

राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के मकसद से इस नीति में डिस्टीलरी और ब्रेयरीज स्थापित करने के लिए लैटर ऑफ इंटेट का प्रावधान किया गया है. जानकारी के अनुसार इस नई आबकारी नीति के तहत मैरिज प्लेस, बैंक्वट हॉल में शराब की सप्लाई के लिए लाइसेंस फीस को भी बढ़ाया गया है.