दिल्ली से शराब लेकर नोएडा या उत्तर प्रदेश में जाने वाले लोग सावधान हो जाएं। ऐसा करना उन्हें जेल में पहुंचा सकता है। नोएडा के एक्साइज डिपार्टमेंट ने अपने निवासियों और खासतौर से वाहन मालिकों को दूसरे राज्यों से जिले में शराब लेकर आने के खिलाफ चेतावानी जारी शुरू कर दी है क्योंकि यह अपराध की श्रेणी में आता है। एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से जारी एक नोटिस में कहा गया है, “आम जनता को यह सूचित किया जाता है कि अन्य राज्य की शराब लेकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश काना दंडनीय अपराध है। इस अपराध के लिए उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत उक्त व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा जाएगा।”
दिल्ली से नोएडा जाने के एंट्री बिंदुओं पर ट्रैफिक पुलिस यह नोटिस वाहन मालिकों को दे रही है। साथ ही पुलिस ने दिल्ली से नोएडा में शराब तस्करी को रोकने के लिए एंट्री भी तेज कर दी है। 2022 पर 8:44 PM दूसरे राज्य से शराब की एक से अधिक बंद बोतल लेकर यूपी में आना गैर-जमानती अपराध है।
यूपी में शराब ले जाने का क्या है नियम?
2022 पर 8:44 PM दूसरे राज्य से शराब की एक से अधिक बंद बोतल लेकर यूपी में आना गैर-जमानती अपराध है। इसके तहत अधिकतम पांच साल की सजा और 5,000 रुपये या बोतल से राज्य के रेवेन्यू नुकसान की 10 गुना राशि, जो भी अधिक हो, के जुर्माने का प्रावधान है।
आबकारी विभाग के नियम के मुताबिक, एक व्यक्ति दूसरे राज्य से सिर्फ एक बोतल शराब खरीदकर यूपी में जा सकता है और वो बोतल भी खुली होनी चाहिए। बंद बोतल लेकर जाना तस्करी की श्रेणी में आएगा, जिसके लिए सजा हो सकती है।
नोएडा के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने कहा:
नोएडा के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने कहा, “यूपी और दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों से शराब की तस्करी नहीं होने दी जाएगी। जो लोग सस्ती शराब के चक्कर में दिल्ली से यूपी में शराब ला रहे हैं, उन्हें पकड़ने को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। आबकारी विभाग की टीम और गौतमबुद्ध नगर की पुलिस इस मामले में संयुक्त रूप से चेकिंग कर रही है।” गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) के आबकारी विभाग की तरफ से जारी नोटिस को आप नीचे देख सकते हैं.